चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब पिछड़े वर्ग के परिवार को शगुन के तौर पर 51 हजार रुपये मिलेंगे। परिवार को विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। पहले यह राशि 41,000 रुपये थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
सीएम नायब सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों की शादी में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जाएगी, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों को स्वयं की शादी के लिए 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी तथा ऐसे दिव्यांग दम्पति जिनमें पति या पत्नी में से कोई दिव्यांग है, उन्हें भी कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
इसके अलावा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति तथा टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को विवाह के अवसर पर 71,000 रुपये की राशि दी जा रही है। वहीं विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या निराश्रित महिलाओं को भी उनके पुनर्विवाह (यदि प्रथम विवाह के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) पर 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। यदि नवविवाहित दम्पति दोनों दिव्यांग हैं तो उन्हें भी 51,000 रुपये की सहायता राशि मिलती है।
योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और आसान बनाया गया है, ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से लाभ उठा सकें। आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
